BJP सांसद रामशंकर कठेरिया को दो साल सजा, 50 हज़ार का जुर्माना भी लगा, संसद सदस्यता खतरे में; जानें मामला
नेहा पाठक
नई दिल्ली। बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को सजा सुनाई गई है।MP-MLA कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. MP-MLA कोर्ट ने दो साल पुराने एक मामले में ये सजा सुनाई है. ये मामला लगभग 13 साल पुराना है। टोरंट अधिकारी से मारपीट करने के आरोप में ये सजा सुनाई गई है। सांसद पर 50 हज़ार का जुर्माना भी लगाया गया है।
बताया जा रहा है कि 13 साल पहले टोरंट पावर लिमिटेड के अधिकारी से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया ने मारपीट की थी।ये घटना आगरा में हुई थी। आगरा के साकेत मॉल स्थित ऑफिस में ये अधिकारी बिजली से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे थे, इसी दौरान बीजेपी सांसद पहुंचे और मारपीट की। मॉल को भी नुकसान पहुँचाया।
इस मामले में बीजेपी सांसद पर धारा 147 (दंगा) और 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) लगाई गई थीं। बीजेपी सांसद को इन धाराओं के तहत दोषी पाया गया. और कोर्ट ने उन्हें सजा सुना दी।
रामशंकर कठेरिया उत्तर प्रदेश इस इटावा से सांसद हैं। जब ये घटना हुई थी तब वह आगरा से सांसद थे। उन पर मॉल के कर्मियों और अधिकारियों के साथ मारपीट का आरोप था। कोर्ट के इस फैसले के बाद रामशंकर कठेरिया की सांसदी भी खतरे में आ गई है। सजा के बाद उनकी संसद सदस्यता भी जा सकती है।
इस फैसले के बाद रामशंकर कठेरिया ने कहा कि वह इस फैसले का सम्मान करते हैं और इसके खिलाफ उच्च अदालत में अपील करेंगे। बीजेपी सांसद ने कहा कि एक महिला ने बिजली का बिल ज़्यादा आने की शिकायत मुझसे की थी। मैंने अधिकारी से बात की। लेकिन महिला का बिजली बिल ठीक नहीं हुआ। वह टोरंट अधिकारी के ऑफिस गए और ऑफिस जाने के बाद महिला का बिल ठीक भी हो गया। इसके बाद भी मेरे खिलाफ मुकदमा लिख लिया गया क्योंकि उस समय बसपा की सरकार थी।