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बाटला हाउस एनकाउंटर के दोषी आरिज खान की सजा बरकरार, कोर्ट ने उम्रकैद की सुनाई सजा

मनप्रीत कौर

नई दिल्ली। चर्चित बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में आरोपी आरिज खान की सजा को दिल्ली हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। कोर्ट ने आरिज को मौत की सजा देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि बाटला हाउस एनकाउंटर में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की मौत हो गई थी। आरिज खान पर 18 अगस्त को दिल्ली पुलिस की तमाम दलीलें सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा लिया था।। साथ में 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा। इसमें से 10 लाख रुपये शर्मा के परिवार के सदस्यों को तुरंत जारी किए जाने का आदेश हुआ।

8 मार्च 2021 को निचली अदालत ने बाटला हाउस के एनकाउंटर के आरोपी आरिज खान को दोषी माना था। इसके बाद 15 मार्च 2021 को आरिज को सजा-ए-मौत की सजा सुनाई थी। साथ में 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा। इसमें से 10 लाख रुपये शर्मा के परिवार के सदस्यों को तुरंत जारी किए जाने का आदेश हुआ। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट को आरिज खान की सजा को लेकर निचली अदालत से सूचना दी गई थी। हाई कोर्ट ने आरिज की सजा-ए-मौत पर कोई फैसला नहीं सुनाया था। अगस्त में फैसला सुरक्षित करने के बाद आज अदालत ने आरिज को मौत की सजा देने से इनकार कर दिया। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अमित शर्मा की बेंच ने तमाम दलीलों को सुनने के बाद दोषी आरिज को सजा-ए-मौत देने से मना कर दिया।

बता दें कि 13 सितंबर, 2008 को दिल्ली के करोल बाग, कनाट प्लेस, इंडिया गेट और ग्रेटर कैलाश में हुए सीरियल बम ब्लास्ट किए गए थे । इन बम ब्लास्ट को आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिद्दीन ने अंजाम दिया था। इसमे 30 से ज्यादा लोगों की मौत और लगभग 100 लोग घायल हुए थे। ब्लास्ट के बाद 19 सितंबर 2008 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सूचना मिली थी कि इंडियन मुजाहिद्दीन के पांच आतंकी बटला हाउस के एक मकान में मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस के सब- इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा टीम के साथ दबिश देने पहुंच गए, वहां आतंकियों ने उनपर गोली चला दी जिसमें उनकी मौत हो गई। दिल्‍ली पुलिस की स्‍पेशल टीम के साथ मुठभेड़ में दो आतंकी भी मारे गए थे।

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