GST विभाग की कार्रवाई से व्यापारी परेशान, FITA ने जताया विरोध

- दीपक कुमार
कानपुर नगर। लोहे के व्यापारी गौरव अग्रवाल (उन्नाव निवासी) द्वारा वाहन संख्या HR 37 D 4937 से 30.150 मीट्रिक टन ओल्ड आयरन स्क्रैप (बिल संख्या BSS 1381, ई-वे बिल संख्या 411617179777 एवं रोड परमिट/बिल्टी संख्या 8397, सभी दिनांक 6.9.25) मंडी गोविंदगढ़ भेजा जा रहा था। माल की कीमत ₹11,52,695 दर्ज थी और वाहन के साथ सभी आवश्यक अभिलेख मौजूद थे।
रात्रि लगभग 10 बजे जीएसटी विभाग की मोबाइल यूनिट, उन्नाव ने वाहन को रोककर जांच के बाद लखनपुर स्थित कार्यालय में खड़ा कर दिया। व्यापारी ने सभी दस्तावेज प्रस्तुत किए और बताया कि बिक्री पूरी तरह से जीएसटी प्रावधानों के अनुरूप है। बावजूद इसके अधिकारियों ने दस्तावेजों को अस्वीकार करते हुए 36% राशि जमा करने का आदेश दिया।

व्यापारी ने अपनी समस्या फीटा (FITA) के महासचिव उमंग अग्रवाल के समक्ष रखी। महासचिव ने संबंधित सहायक आयुक्त से वार्ता की, लेकिन उन्होंने भी कोई समाधान नहीं दिया और वही 36% जमा करने की बात दोहराई। इस पर फीटा का प्रतिनिधिमंडल एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1 से मिला।
प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि माल विभाग में पंजीकृत क्रेता के पते पर ही भेजा जा रहा था, केवल पंजाब सरकार द्वारा प्लॉट और सड़क का नया नाम दिया गया है। ऐसे में नियमों के अनुसार पेनल्टी नहीं लगाई जानी चाहिए। व्यापारी ने एडिशनल कमिश्नर को सभी दस्तावेज तुरंत उपलब्ध कराए। सभी पक्षों को सुनने के बाद अधिकारी ने उचित न्याय का आश्वासन दिया और वाहन को रिलीज करने का निर्णय दिया।
इस विरोध प्रदर्शन और वार्ता में उमंग अग्रवाल (महासचिव, फीटा), गौरव अग्रवाल, प्रदीप केडिया, शिवकुमार गुप्ता, रजत गुप्ता, बलराम नरूला, अक्षय सिंह, अशोक गुप्ता, अरुण ओमर (अध्यक्ष, लोहा व्यापार समिति), आशीष साहनी, वरुण गुप्ता, महेश अग्रवाल, अनुज अग्रवाल, शिव सोनी, जितेंद्र पिपलानी सहित 50 से अधिक व्यापारी एवं उद्यमी शामिल रहे।



