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कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार को झटका, आरएसएस कार्यक्रमों पर रोक का आदेश स्थगित

  • समय टुडे डेस्क।

र्नाटक हाईकोर्ट की धारवाड़ पीठ ने मंगलवार को राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें बिना अनुमति सरकारी परिसरों में आरएसएस (RSS) के कार्यक्रमों को प्रतिबंधित किया गया था।

न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने यह फैसला हुबली की पुनस्थेन सेवा संस्था की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया।

सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी कर कहा था कि 10 से अधिक लोगों के किसी भी जमावड़े के लिए अनुमति जरूरी होगी। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक हरनहल्ली ने इसे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(A) और 19(1)(B) के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति और एकत्र होने के अधिकार का उल्लंघन बताया।

अदालत ने सरकार से पूछा कि क्या इस आदेश के पीछे “कोई अन्य मकसद” था। राज्य की ओर से दलील पेश करने के लिए एक दिन का समय मांगा गया।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने राज्य सरकार, गृह विभाग, डीजीपी और हुबली पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया और कहा —

“संविधान द्वारा दिए गए अधिकार किसी प्रशासनिक आदेश से छीने नहीं जा सकते।”

कोर्ट ने कहा कि सरकार ने 18 अक्टूबर 2025 को जारी अपने आदेश में सड़कों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश और जमावड़े पर रोक लगाई थी, जो मौलिक अधिकारों के विपरीत है।

हाईकोर्ट ने फिलहाल इस सरकारी आदेश को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है और अगली सुनवाई तक स्थिति यथावत बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।

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