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विवाह समारोहों के दौरान सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु पुलिस की बैठक, दिए गए दिशा-निर्देश

  • अंकित बाजपेई

कानपुर नगर। दिनांक 10 नवंबर 2025 को पुलिस कार्यालय स्थित सभागार कक्ष में पुलिस उपायुक्त (यातायात) श्री रवीन्द्र कुमार की अध्यक्षता में एक गोष्ठी आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य आगामी विवाह एवं मांगलिक कार्यक्रमों के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखना था।

गोष्ठी में बैंड और डीजे साउंड प्रबंधकगण शामिल हुए। इस अवसर पर उपायुक्त यातायात ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए ताकि विवाह सत्र के दौरान शहर में ट्रैफिक बाधित न हो और नागरिकों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

प्रमुख दिशा-निर्देश:

1️⃣ लाइटिंग वाहनों की आवाजाही:
डीजे और बैंड की लाइटिंग/साउंड से संबंधित वाहन सड़क पर केवल एक लेन (1/3 भाग) में चलेंगे, जबकि शेष दो लेन (2/3 भाग) यातायात के लिए खाली रहेंगी।

2️⃣ बैंड/डीजे कर्मियों के लिए निर्देश:
बैंड संचालक एवं प्रबंधक अपने सभी कर्मियों को यातायात नियमों और शासन की गाइडलाइन के बारे में पूर्व में अवगत कराएँगे।

3️⃣ आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता:
बैंड या डीजे वाहन चलते समय एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस वाहनों को तुरंत रास्ता दिया जाएगा।

4️⃣ वाहनों की वैधता:
सभी बैंड एवं डीजे वाहन शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होने चाहिए। नियमों का पालन करने वाले वाहनों को पुलिस द्वारा किसी प्रकार की अनावश्यक कार्यवाही से नहीं गुज़रना पड़ेगा।

5️⃣ साउंड और समय सीमा का पालन:
डीजे एवं बैंड संचालन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय ध्वनि और समय सीमा का सख्ती से पालन अनिवार्य होगा।

अंत में पुलिस उपायुक्त ने नागरिकों से अपील की कि वे यातायात नियमों का पालन करें और किसी भी असुविधा की स्थिति में ट्रैफिक नियंत्रण कक्ष या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।

📞 ट्रैफिक कंट्रोल रूम: 9305104340
📞 ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर: 9305104387

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