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झांसी में महंत वैदेही बल्लभ शरण समेत दो पर मुकदमा, कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज

अंजली और शालिनी पांडेय की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया केस, BNS की धारा 318(4), 352 और 351(3) के तहत मुकदमा; पुलिस ने शुरू की जांच

  • हर्ष शर्मा

झांसी। जिले से इस वक्त एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया है। न्यायालय के आदेश के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने अयोध्या के बावन मंदिर के पीठाधीश्वर महंत वैदेही बल्लभ शरण महाराज और ओमप्रकाश गिरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले में अंजली और शालिनी पांडेय की शिकायत का हवाला दिया गया है।

जानकारी के मुताबिक, शिकायत को लेकर न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय के आदेश के बाद कोतवाली पुलिस ने दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और मामले की जांच शुरू कर दी।

पुलिस ने दर्ज मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 352 और 351(3) लगाई हैं। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों, उपलब्ध दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है।

शिकायतकर्ताओं की ओर से लगाए गए आरोपों की वास्तविकता जांच के दौरान सामने आएगी। पुलिस मामले से जुड़े लोगों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी।

महंत वैदेही बल्लभ शरण अयोध्या के बावन मंदिर से जुड़े हैं। जून 2026 में प्रकाशित रिपोर्ट में उन्हें बावन मंदिर का पीठाधीश्वर बताया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, अयोध्या के स्वर्गद्वार स्थित बावन मंदिर में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम उनके सानिध्य में हुआ था।

वहीं, झांसी से जुड़ी पूर्व प्रकाशित रिपोर्टों में भी महंत वैदेही बल्लभ शरण की धार्मिक आयोजनों में मौजूदगी का उल्लेख मिलता है। हालांकि, वर्तमान मामले में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगी।

यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि FIR दर्ज होना आरोपों के सिद्ध होने के समान नहीं है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कोतवाली पुलिस की जांच जारी है। मामले में पुलिस की अगली कार्रवाई और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों पर अब नजर बनी हुई है।

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