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जन्म-मृत्यु की सूचना न देने वाले निजी अस्पतालों के पंजीकरण पर होगी कार्रवाई

24 घंटे के भीतर CRS पोर्टल पर दर्ज करनी होगी जन्म-मृत्यु की सूचना, संस्थागत प्रसव बढ़ाने और टीकाकरण अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने दिए निर्देश

  • ज्योति सिंह

कानपुर नगर। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में निजी अस्पतालों में जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं की सूचना समय से दर्ज न किए जाने को लेकर सख्त रुख अपनाया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अस्पतालों में होने वाले प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु की सूचना 24 घंटे के भीतर CRS पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा। नियमों का पालन नहीं करने वाले निजी अस्पतालों के पंजीकरण पर कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिए कि गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंचाने और संस्थागत प्रसव की संख्या बढ़ाने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं। वहीं, पांच प्रसव नहीं कराने वाली स्त्री रोग विशेषज्ञों के संबंध में भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

समीक्षा के दौरान उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान एवं उनकी निगरानी को लेकर भी निर्देश दिए गए। ऐसी गर्भवती महिलाओं की जानकारी समय से उपलब्ध न कराने पर संबंधित नोडल अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में आगामी एक सितंबर से नगरीय क्षेत्रों में विशेष टीकाकरण अभियान चलाए जाने की भी जानकारी दी गई। अभियान के दौरान पात्र बच्चों एवं लाभार्थियों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमों को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए।

वहीं, वय वंदना योजना के तहत आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के मामले में कानपुर नगर के प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर विभागीय प्रयासों की सराहना की गई। अधिकारियों ने पात्र लाभार्थियों तक स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए अभियान को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया।

बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और आमजन को समय से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

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