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क्रिप्टो में पैसा दोगुना करने के नाम पर 15.75 लाख की ठगी, आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

  • पूजा परिहार

झांसी। क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रकम दोगुनी करने का झांसा देकर 15 लाख 75 हजार रुपये की ठगी के मामले में आरोपी को राहत नहीं मिली है। सत्र न्यायाधीश कमलेश कच्छल की अदालत ने आरोपी शशांक श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी क्राइम मृदुलकांत श्रीवास्तव ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के पुरानी पसरठ निवासी संदीप सरावगी को आरोपी ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर रकम दोगुनी करने का लालच दिया था। इस झांसे में आकर संदीप सरावगी ने आरोपी को कुल 15 लाख 75 हजार रुपये दे दिए।

कई महीने बीत जाने के बाद भी न तो रकम दोगुनी हुई और न ही आरोपी ने पीड़ित को पैसा वापस किया। इसके बाद संदीप सरावगी की तहरीर पर थाना नवाबाद पुलिस ने नैनागढ़ नगरा निवासी शशांक श्रीवास्तव के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

मामले में आरोपी की ओर से न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने जमानत का कड़ा विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपों को गंभीर मानते हुए आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

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