अध्यक्ष पद पर डॉ. अमित सिंह गौर समेत प्रमुख पदों के लिए प्रत्याशियों ने दाखिल किए नामांकन, 27 सितंबर को EVM से होगा मतदान
- हरिओम गुप्ता
कानपुर नगर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) कानपुर शाखा के वार्षिक चुनाव 2026-27 की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव समिति द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र 24 अगस्त 2026 से उपलब्ध कराए जा रहे हैं और नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 6 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है।
नामांकन पत्र आईएमए कानपुर कार्यालय में प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। 6 सितंबर को शाम 5 बजे तक नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम समय सीमा रहेगी।
प्रमुख पदों के लिए प्रत्याशियों ने दाखिल किए नामांकन
चुनाव समिति की चेयरपर्सन डॉ. अर्चना भदौरिया ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के प्रथम दिन विभिन्न प्रमुख पदों के लिए प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए।
अध्यक्ष पद के लिए डॉ. अमित सिंह गौर ने नामांकन किया। चार उपाध्यक्ष पदों के लिए डॉ. दिनेश सिंह सचान, डॉ. विकास मिश्रा, डॉ. सुभी वरयानी एवं डॉ. गणेश शंकर के नामांकन प्राप्त हुए।
सचिव पद के लिए डॉ. दीपक श्रीवास्तव, वित्त सचिव पद के लिए डॉ. क्षमा शुक्ला, संपत्ति सचिव पद के लिए डॉ. सौरभ लूथरा, वैज्ञानिक सचिव पद के लिए डॉ. रेनू सिंह गहलोत, पुस्तकालय सचिव पद के लिए डॉ. मिलन सचान, सांस्कृतिक सचिव पद के लिए डॉ. गौरव मिश्रा तथा क्रीड़ा सचिव पद के लिए मानव लूथरा ने नामांकन दाखिल किया।
7 सितंबर को होगी नामांकन पत्रों की जांच
चुनाव समिति के अनुसार नामांकन प्रक्रिया 6 सितंबर तक जारी रहेगी। नामांकन पत्रों की जांच 7 सितंबर को की जाएगी। वैध प्रत्याशियों की सूची 8 सितंबर को सुबह 11 बजे जारी की जाएगी। प्रत्याशी 10 सितंबर को शाम 5 बजे तक अपना नाम वापस ले सकेंगे।
इसके बाद अंतिम प्रत्याशी सूची 12 सितंबर को सुबह 11 बजे जारी की जाएगी।
27 सितंबर को EVM से होगा मतदान
डॉ. अर्चना भदौरिया ने बताया कि आईएमए कानपुर शाखा का चुनाव 27 सितंबर 2026 को आईएमए भवन, “टेंपल ऑफ सर्विस”, 37/7, परेड, कानपुर में कराया जाएगा। मतदान के लिए EVM का प्रयोग किया जाएगा।
चुनाव समिति ने सभी प्रत्याशियों एवं उनके समर्थकों से निर्धारित नियमों और आचार संहिता का पालन करने की अपील की है। चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया प्रचार के साथ-साथ बैनर, पोस्टर एवं होर्डिंग संबंधी प्रतिबंधों का भी पालन करना अनिवार्य होगा।


