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कर्नाटक के पूर्व CM यदुरप्पा पर यौन शोषण का आरोप, नाबालिग की शिकायत पर मामला दर्ज

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर 17 साल की एक लड़की ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। जिसके बाद उनके खिलाफ POSCO ACT के तहत मामला दर्ज किया गया है।

नेहा पाठक

नई दिल्ली। यदुरप्पा के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मुताबिक, POCSO अधिनियम की धारा 8 और भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 354 A के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह मामला बेंगलुरु के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है।

मामले के अनुसार, 17 साल की शिकायतकर्ता अपनी मां के साथ सदाशिवनगर पुलिस स्टेशन गई थी, जहां प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कथित घटना 2 फरवरी, 2024 को हुई थी, जब मां और शिकायतकर्ता येदियुरप्पा से मदद मांगने गए थे।

येदियुरप्पा ने अभी तक इस शिकायत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। POCSO अधिनियम 2012 के तहत न्यूनतम सजा 3 वर्ष है। हालाँकि, यह उस धारा के अधीन है जिसके अंतर्गत अपराध आता है। उदाहरण के लिए, धारा 4 के तहत, 16 साल से कम उम्र के बच्चे के यौन उत्पीड़न के लिए अदालत द्वारा तय की गई न्यूनतम सजा 20 साल की जेल और जुर्माना है।

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