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प्रदीप जैन आदित्य और 13 समर्थकों को कारावास व जुर्माना

झांसी में कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता प्रदीप जैन को दो साल की सजा सुनाई है। सजा उनके साथ 13 लोगों को हुई। ये मामला साल 2013 से जुड़ा हुआ था।

  • अमन कुमार/ नौशाद अली

झांसी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता प्रदीप जैन आदित्य को झांसी की एसीजेएम प्रथम कोर्ट ने शुक्रवार को दो वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने उनके साथ 13 समर्थकों को भी दोषी करार देते हुए कारावास और जुर्माने की सजा दी। यह मामला वर्ष 2013 का है, जब बिजली कटौती को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाया गया था।

तत्कालीन ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य और उनके समर्थकों पर उस समय बड़ागांव थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी मामले में कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया।

सजा का आदेश सुनते ही प्रदीप जैन आदित्य भावुक हो उठे और आंसू बहाने लगे। उन्होंने कहा— “हम न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं। हम बुंदेली माटी में पैदा हुए हैं और जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे। पांच साल की भी सजा होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दुख हमें अपने साथियों का है।”

सजा पाने वालों में प्रदीप जैन आदित्य के साथ रजनीश श्रीवास्तव, वीरेन्द्र सिंह, राहुल राय, नावेद खान, सादाब अहमद, राहुल गुप्ता, नरेश चन्द्र बिलहाटिया, सलमान अहमद, सुहैल जैन, हरीश कपूर उर्फ टीटू, शेरखान और मनोज कुमार शामिल हैं।

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