HomeNEWSबार एसोसिएशन वकील को पैरवी से नहीं रोक सकता - सुप्रीम कोर्ट

बार एसोसिएशन वकील को पैरवी से नहीं रोक सकता – सुप्रीम कोर्ट

नेहा पाठक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुकदमे में बचाव करने का अधिकार संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है और बार एसोसिएशन की ओर से किसी वकील को किसी व्यक्ति की पैरवी करने से रोकने का प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता।

मैसूर बार एसोसिएशन के खिलाफ दिया फैसला

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने एक रिट याचिका का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की। याचिका मैसूर बार एसोसिएशन के एक प्रस्ताव के खिलाफ दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि कोई वकील याचिकाकर्ता के पक्ष में वकालतनामा दाखिल नहीं करेगा, यानी पैरवी नहीं करेगा। इस मामले में नोटिस का बार एसोसिएशन ने जवाब नहीं दिया।

मैसूर बार एसोसिएशन के खिलाफ दिया फैसला

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने एक रिट याचिका का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की। याचिका मैसूर बार एसोसिएशन के एक प्रस्ताव के खिलाफ दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि कोई वकील याचिकाकर्ता के पक्ष में वकालतनामा दाखिल नहीं करेगा, यानी पैरवी नहीं करेगा। इस मामले में नोटिस का बार एसोसिएशन ने जवाब नहीं दिया।

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