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दिल्ली धमाका: लाल किले के पास हुए विस्फोट पर पुलिस ने यूएपीए और विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया

  • नेहा पाठक

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम लाल किले के पास हुए भीषण विस्फोट के मामले में पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), विस्फोटक अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इस हादसे में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं।

पुलिस ने यूएपीए और विस्फोटक अधिनियम में दर्ज किया केस

दिल्ली पुलिस ने बताया कि कोतवाली थाने में यूएपीए की धारा 16 और 18, विस्फोटक अधिनियम और बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। जांच की जिम्मेदारी विशेष टीम को सौंपी गई है।

लाल किले के पास कार में हुआ जोरदार धमाका

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि सोमवार शाम करीब 7 बजे लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी हुंडई i20 कार में अचानक विस्फोट हुआ। धमाके से आसपास की गाड़ियों के शीशे टूट गए और कई पैदल यात्री घायल हो गए।

अमित शाह ने कहा, “विस्फोट की सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच और स्पेशल ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंच गईं। हम सभी संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं और जांच जारी है। परिणाम जल्द ही जनता के सामने रखे जाएंगे।”

पुलिस कमिश्नर ने दी जानकारी

दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि धीमी गति से चल रही कार लाल बत्ती पर रुकी थी, तभी उसमें विस्फोट हुआ। उन्होंने कहा, “विस्फोट में आसपास की कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। एफएसएल और एनआईए की टीमें घटनास्थल पर मौजूद हैं और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।”

पीएम मोदी ने ली स्थिति की जानकारी

सरकारी सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धमाके की जानकारी ली और गृह मंत्री अमित शाह से स्थिति पर चर्चा की।

इस बीच, एलएनजेपी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि अब तक 15 घायलों को अस्पताल लाया गया, जिनमें से आठ लोगों की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि एक की हालत स्थिर बताई जा रही है।

जांच जारी, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क

विस्फोट के बाद दिल्ली पुलिस, एनआईए और अन्य केंद्रीय एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सभी संभावनाओं पर जांच की जा रही है।

(स्रोत: एएनआई, पुलिस विभाग)

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