15 अगस्त 2022 को हम 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हर चेहरे पर मुस्कान और अपने देश के प्रति सम्मान है। आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने के दौरान राष्ट्रीय ध्वज का पूर्ण सम्मान होना चाहिए। इसका हर हाल में सभी पालन करें और कराएं। अगर कोई राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने की कोशिश करे तो उस पर तत्काल कड़ी कार्रवाई करें।
सौरभ शुक्ला
लखनऊ। 15 अगस्त 2022 को हम 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हर चेहरे पर मुस्कान और अपने देश के प्रति सम्मान है। यूपी सहित पूरे देश की जनता हर घर तिरंगा कार्यक्रम में हिस्सा ले रही है। पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम में यूपी सरकार यह संभावना जा रही है कि, कुछ अराजक तत्व राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, अनादर, फाड़ना व जला सकते हैं। इस सूचना के बाद शासन के निर्देश पर पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गया है। जेसीपी कानून व्यवस्था पीयूष मोर्डिया ने मातहतों के साथ बैठ कर इस संबंध में कड़ी गाइडलाइन जारी की है। पीयूष मोर्डिया ने साफ-साफ कहा कि, आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने के दौरान राष्ट्रीय ध्वज का पूर्ण सम्मान होना चाहिए। इसका हर हाल में सभी पालन करें और कराएं। अगर कोई राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने की कोशिश करे तो उस पर तत्काल कड़ी कार्रवाई करें।
राष्ट्रीय ध्वज कैसे फहराएं, जानकारी देने के निर्देश
जेसीपी कानून व्यवस्था पीयूष मोर्डिया ने निर्देश दिए कि, राष्ट्रीय ध्वज कैसे फहराएं इसकी जानकारी जनता को दें। कागज के बने राष्ट्रीय झंडों को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर हाथ में लेकर हिलाया जा सकता है। समारोह पूरा होने के पश्चात ऐसे कागज के झंडों को न तो विकृत किया जाए और न ही जमीन पर फेंका जाए। ऐसे झंडों का निपटान उनकी मर्यादा के अनुरूप एकांत में किया जाए।
राष्ट्रध्वज का अपमान करने वालों पर कार्रवाई :
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का घोर अपमान या तिरस्कार करने पर। (तीन साल की कारावास, जुर्माना अथवा दोनों)। किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के अभिवादन में राष्ट्रीय ध्वज को झुकाना। (तीन साल की कारावास, जुर्माना अथवा दोनों)। भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज को झुका हुआ फहराना। (तीन साल की कारावास, जुर्माना अथवा दोनों)। सशस्त्र बलों या अन्य पैरा सैन्य बलों की अंत्येष्टियों के अलावा प्रयोग करना। (तीन साल की कारावास, जुर्माना अथवा दोनों)। किसी व्यक्ति के कमर के नीचे पहनना। रुमालों, नैपकीनों में छपाई कराकर उपयोग करना। (तीन साल की कारावास, जुर्माना अथवा दोनों)। किसी प्रतिमा, स्मारक, वक्ता की डैस्क या वक्ता के मंच को ढकने के लिए उपयोग करना। (तीन साल की कारावास, जुर्माना अथवा दोनों)। किसी भवन को ढकने के लिए उपयोग करना। (तीन साल की कारावास, जुर्माना अथवा दोनों)। राष्ट्रीय ध्वज के केसरिया रंग का नीचे को नीचे की ओर प्रदर्शित करना। (तीन साल की कारावास, जुर्माना अथवा दोनों)।


