HomeBundelkhandझांसी में नियमों के उल्लंघन पर दो निजी अस्पतालों का पंजीकरण निरस्त

झांसी में नियमों के उल्लंघन पर दो निजी अस्पतालों का पंजीकरण निरस्त

एक ही पंजीकरण पर संचालित हो रहे थे दोनों अस्पताल, फायर सेफ्टी व प्रदूषण नियंत्रण की एनओसी भी नहीं मिली

  • नरेश राठौर

झांसी। महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश के निर्देशों के क्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. शिशिर पुरी के आदेश पर जनपद में संचालित चिराग हॉस्पिटल एवं जेएनसीएचओ हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर दोनों अस्पतालों का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया।

निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पाया कि दोनों अस्पताल अलग-अलग स्थानों पर संचालित होने के बावजूद एक ही पंजीकरण प्रमाणपत्र का उपयोग कर रहे थे। इसके अलावा दोनों अस्पतालों का पंजीकरण 30 अप्रैल 2026 को समाप्त हो चुका था, जिसके बावजूद उनका संचालन जारी था।

जांच में यह भी सामने आया कि अस्पतालों के पास उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बायो-मेडिकल वेस्ट (मेडिकल पॉल्यूशन) प्रबंधन तथा अग्नि सुरक्षा (फायर सेफ्टी) से संबंधित आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) उपलब्ध नहीं थे, जो निजी अस्पतालों के संचालन के लिए अनिवार्य हैं।

स्वास्थ्य विभाग ने गंभीर अनियमितताओं एवं निर्धारित मानकों के उल्लंघन को देखते हुए दोनों अस्पतालों का पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जनपद के सभी निजी अस्पतालों एवं नर्सिंग होम संचालकों को निर्देशित किया है कि वे पंजीकरण, अग्नि सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण एवं अन्य सभी वैधानिक मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मरीजों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के विरुद्ध भविष्य में भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

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