कानपुर लैंबॉर्गिनी केस: कोर्ट का बड़ा आदेश, ₹8.30 करोड़ की जमानत पर छूटेगी लग्जरी कार

- ऋषभ कुमार
कानपुर नगर। कानपुर के चर्चित लैंबॉर्गिनी हादसे में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) सूरज मिश्रा की अदालत ने अहम आदेश जारी किया है। अदालत ने ग्वालटोली थाने में सीज करोड़ों रुपये की लग्जरी कार को सशर्त अवमुक्त (रिलीज) करने की अनुमति दे दी है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि वाहन स्वामी को कार की सुपुर्दगी पाने के लिए ₹8 करोड़ 30 लाख की जमानत राशि जमा करनी होगी। इसके साथ ही एक लिखित अंडरटेकिंग भी देनी होगी, जिसमें मुकदमे के दौरान कार को न बेचने और उसमें किसी प्रकार का बदलाव न करने की शर्त शामिल रहेगी।
अदालत ने क्या माना
कार की रिहाई के लिए शिवम मिश्रा की ओर से अधिवक्ता सुनील कुमार ने प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान सीजेएम कोर्ट ने पुलिस से आपत्ति रिपोर्ट तलब की और तकनीकी विशेषज्ञों से वाहन की मैकेनिकल जांच रिपोर्ट भी मंगाई।
पुलिस रिपोर्ट और तकनीकी परीक्षण के निष्कर्षों पर विचार करने के बाद अदालत ने माना कि जांच की आवश्यक औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, इसलिए निर्धारित शर्तों के साथ कार को रिलीज किया जा सकता है।
फिलहाल प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है और आगे की सुनवाई नियमानुसार जारी रहेगी।



