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हिंदू पक्ष को मिला और समय, कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में सुनवाई टली

बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में सुनवाई टाल दी। पोषणीयता को लेकर मुस्लिम पक्ष ने याचिका दाखिल की गई है।

अनूप कुमार

प्रयागराज/मथुरा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में बुधवार को सुनवाई टाल दी। इस मामले की पोषणीयता को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल आवेदन पर जवाब देने के लिए हिंदू पक्ष को समय दिया है। इस मामले में बुधवार को जब सुनवाई शुरू हुई तो अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में हाई कोर्ट के 14 दिसंबर 2023 के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने के आदेश की प्रति इस अदालत में पेश की गई।

जज मयंक कुमार जैन ने कहा कि वाद की पोषणीयता के संबंध में एक आवेदन दाखिल किया जाना है। कोर्ट ने कहा कि एक औपचारिक आदेश उनके चैंबर में दाखिल किया जाना है, जिसमें सुनवाई की अगली तारीख तय की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि 14 दिसंबर 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अर्जी स्वीकार कर ली थी। जिसमें मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए अदालत की निगरानी में अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति करने की मांग की गई थी। इससे पहले कोर्ट ने इस विवाद से जुड़े 15 मुकदमों को एकसाथ करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इन मुकदमों की प्रकृति एक समान है।

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