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ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे पर हाईकोर्ट ने बढ़ाई रोक, 3 अगस्त को होगी सुनवाई

वाराणसी जिला जज के द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर ( संरक्षित स्थल को छोडकर) ASI सर्वे की अनुमति दी थी। सोमवार सुबह ASI की 32 सदस्यी टीम ने सर्वे शुरू भी किया था पर उसी दिन 5 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस सर्वे पर बुधवार तक रोक लगा दी थी।

अजीत कुमार राय

वाराणसी। हाईकोर्ट में अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की याचिका पर गुरुवार को भी सुनवाई हुई। इस सुनवाई में कल ASI डायरेक्टर द्वारा दिए गए हलफनामे पर मुस्लिम पक्ष ने अपनी आपत्ति जमा की। इसपर कोर्ट ने सुनवाई कि और सर्वे पर अंतिरम रोक लगाते हुए मुकदमें में 3 गस्त अगली तारीख दे दी है। 3 अगस्त को हाईकोर्ट इसमें फैसला सुना सकती है।

वाराणसी से कोर्ट पहुंचे ASI के एडिशनल डायरेक्टर
हाईकोर्ट में बुधवार को हुई सुनवाई में केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल शशि प्रकाश सिंह से जब सर्वे की विधि और तरीके के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी ASI के वैज्ञानिक दे पाएंगे। इसपर कोर्ट ने ASI के एडिशनल डायरेक्टर को वाराणसी से तलब किया और उन्हें आने के लिए तीन घंटे का समय दिया। वाराणसी से ASI के एडिशनल डायरेक्टर अलोक त्रिपाठी 4 बजे के बाद कोर्ट पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में हलफनामा दायर किया था।
फैसला सुरक्षित
इसपर बुधवार को ही मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति की बात कही थी और आज गुरुवार को आपाती दाखिल की जिसे पढ़ने और देखने के बाद कॉर्ट ने रोक बढ़ा दी। इस मामले में हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि हाईकोर्ट ने आज दोनों पक्षों को सुना। दोनों पक्षों ने अपनी दलील पेश की, जिसे सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए सुनवाई की अगली तारीख 3 अगस्त निर्धारित की है। तब तक सर्वे पर अंतिरम रोक लगी रहगी

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