दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, यदि केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया
नेहा पाठक
नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत उनके सभी मंत्री बार-बार जेल से ही सरकार चलाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कोई संभावना प्रमुख नहीं है। संविधान विशेषज्ञों के मुताबिक, ऐसा कोई पूर्वानुमान नहीं है। इसके बजाय, अगर केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते हैं, तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि केजरीवाल के लिए जेल नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता।
एनजीटी के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) सुधीर अग्रवाल ने कहा है कि किसी सरकारी अधिकारी को जेल जाने की स्थिति में उसे निलंबित करने का कानून है, लेकिन राजनेताओं पर ऐसा कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है। इसके बावजूद, अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं, तो राष्ट्रपति दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है।
दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव उमेश सैगल ने कहा है कि जेल में रहते हुए केजरीवाल पर भी वही जेल नियमावली लागू होगी जो अन्य कैदियों के लिए है। इसके अनुसार, उन्हें सिर्फ पत्र लिखने की अनुमति होगी, वह भी नियमित समय में। उन्हें किसी भी सरकारी कार्य का आदेश जारी करने या सरकारी फाइलों को मंगवाने की छूट नहीं मिलेगी। जेल में कैबिनेट बैठक आयोजित करना संभव नहीं होगा। इसके अलावा, जेल में रहते हुए किसी भी व्यक्ति को किसी से मिलने की अनुमति भी नहीं होगी।